मूल कर्तव्य Fundamental duties

Fundamental duties of india in hindi

Fundamental duties of india in hindi. 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकों के अधिकार और राज्यों के कर्तव्यों को तो शामिल किया लेकिन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था।

  • मूल कर्तव्यों को 42 वे संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4  के 51 क अनुच्छेद में जोड़ा गया था।
  • सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों जोड़ा गया था। जिसने 8  मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी लेकिन 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।

मूल कर्तव्य Fundamental duties

  1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे ; उसके आदर्शोसंस्थाओंराष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
  2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को ह्रदय में सँजोए  रखे और उनका पालन करें।
  3. भारत की संप्रभुता, एकता  और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।
  4. देश की रक्षा करें
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
  6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा  महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें
  7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना  विकास करें।
  9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
  10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
  11. 6 -14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के माता -पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।
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