Constitution amendment of india in hindi संविधान संशोधन
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग सं० 20 अनुच्छेद 368 में उल्लेखित हैं।
- संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था।
- संविधान संशोधन में तीन विधियों को अपनाया गया हैं।
- साधारण विधि के द्वारा
- विशेष बहुमत के द्वारा
- संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन द्वारा
साधारण विधि के द्वारा
संसद के साधारण विधेयक से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता हैं।
विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
यदि संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाता हैं; तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून बन जाता हैं।
संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन
इस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाने पर तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे विधान मंडलों द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर यह संविधान संशोधन पूरा होता हैं।